Rajasthan High Court LDC News 2022

Rajasthan High Court LDC News
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Rajasthan High Court LDC Exam 2022 News –

Rajasthan High Court LDC News राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 को लेकर एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है इसमें राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा जो याचिका दायर की गई थी उस याचिका में हाईकोर्ट से नोटिस जारी कर दिया गया है और आरक्षित वर्ग को सामान्य वर्ग में शामिल करने को लेकर नोटिस जारी किया गया है कोर्ट का कहना है कि आरक्षित वर्ग को मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाए ।

आपको बता दें कि राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 का आयोजन 12 मार्च 2023 को करवाया गया परीक्षा के आयोजन टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें क्लिक करें के पश्चात 1 अप्रैल को परीक्षा का परिणाम भी घोषित कर दिया गया लेकिन परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद आरक्षित वर्ग की कटऑफ सामान्य वर्ग से ज्यादा इस कारण इनको कंप्यूटर टेस्ट से बाहर कर दिया गया ।।

High Court के आदेश जारी हुए –

आप को बदलने की कंप्यूटर टेस्ट से आरक्षित वर्ग को बाहर करने का मामला सामने आया और उसमें उन्होंने याचिका दायर कर दी है कुछ उम्मीदवारों ने मिलकर कोर्ट में याचिका लगाई है और कोर्ट में याचिका पर जवाब देते हुए हाईकोर्ट ने ऐसा नोटिस दिया है कि आरक्षित वर्ग को सामान्य वर्ग में शामिल किया जाए और कंप्यूटर टेस्ट में शामिल किया जाए ।

आपको बता दें कि टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें क्लिक करें एक्टिंग सीजे अहमद श्रीवास्तव और जस्टिस अनिल उपमान की खंडपीठ ने यह आदेश जारी किया है और यह आदेश पंकज और अन्य की याचिका पर जारी किया गया है उनका यह कहना है कि इस परीक्षा में आरक्षित वर्ग को सामान्य वर्ग में शामिल करके कंप्यूटर टेस्ट में भाग लेने दिया जाए ।

क्या हैं पूरा मामला इस परीक्षा का –

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इस परीक्षा को लेकर क्या है पूरा मामला आपको बता दें कि इस परीक्षा में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने कोर्ट में पैरवी करते हुए ऐसा कहा है कि वर्ष 2022 में राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा का आयोजन 1985 पदों पर करवाया गया परीक्षा का आयोजन 12 मार्च को हुआ था परीक्षा में परिणाम भी जल्दी जारी कर दिया गया लेकिन परीक्षा की जब रिजल्ट जारी हुआ उस समय सामान्य वर्ग की कटऑफ 194 रही और ओबीसी की कट ऑफ 230 रही और आरक्षित वर्ग की कटऑफ 203 अंक गई थी ।

और इस कटऑफ में इतनी बड़ी गड़बड़ी होने के कारण आरक्षित वर्ग को कंप्यूटर से बाहर कर दिया गया इसको लेकर उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें क्लिक करें में याचिका दायर की और हाई कोर्ट में पैरवी करते हुए जस्टिस अनिल की खंडपीठ ने आदेश जारी किया है कि परीक्षा में आरक्षित को कंप्यूटर में शामिल किया जाए और उनकी परीक्षा ली जाए उनको परीक्षा से बाहर किया जाएगा ।

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